चारधाम यात्रा होगी शुरू | लेकिन प्रतिबंधों के साथ | राहुल सिंह की रिपोर्ट

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सिटी लाइव टुडे, नैनीताल


देवभूमि उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा को सरकार शुरू कर सकेगी। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा शुरू करने पर लगाई रोक हटा दी है। लेकिन कुछ प्रतिबंध भी लगाये हैं जिसका पालन करना अनिवार्य होगा।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को शुरू करने को लेकर सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद अपने 28 जून के निर्णय से यात्रा पर लगाई गई रोक को हटाते हुए सरकार को कोविड के नियम का पालन करते हुए प्रतिबंध के साथ चारधाम यात्रा शुरू करने के आदेश दे दिए हैं।


न्यायालय ने यात्रा से पहले यात्रियों के पंजीकरण, दोनों कोविड टीकाकरण का प्रमाण-पत्र साथ रखने व कोविड नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य किया है। इसके अलावा तीर्थों की क्षमता के आधार पर प्रतिदिन यात्रियों की संख्या का निर्धारण भी किया है। जिसके तहत बद्रीनाथ में प्रतिदिन 1200, केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 श्रद्धालुओं के जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा तीर्थ यात्री चारों धामों में स्थित किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे।

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हाईकोर्ट के यात्रा शुरू करने के आदेश से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। साथ ही हजारों यात्रा व्यवसायियों व तीर्थ पुरोहितों समेत उत्तरकाशी, चमोली व रुद्रप्रयाग जिले के निवासियों की आजीविका पटरी पर लौटने की उम्मीद जगी है।

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