Aiims में प्रत्येक तीमारदार को अब पास रखना जरूरी|Click कर पढ़िये पूरी News

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सिटी लाइव टुडे, मीडिया हाउस-Aiims rishikesh News

एम्स में भर्ती रोगियों के तीमारदारों को अब अपने साथ संस्थान द्वारा जारी पास को चौबीसों घन्टे साथ रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए संस्थान के सुरक्षा विभाग की ओर से तीमारदारों को निर्धारित शुल्क पर पास जारी किये जायेंगे। नयी व्यवस्था को शीघ्र ही अमल में लाने की तैयारी है।

उत्तराखण्ड के सबसे बड़े अस्पताल एम्स ऋषिकेश में दैनिक तौर पर 2300 से 2500 रोगी अपना पंजीकरण करवाते हैं जबकि 140-160 रोगियों को विभिन्न वार्डों में इलाज हेतु भर्ती किया जाता है। इसके अलावा संस्थान में 5000 से अधिक स्टाफ भी सेवारत है। बड़ी संख्या में लोगों के आवागमन को देखते हुए और अस्पताल परिसर में भीड़-भाड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एम्स प्रशासन अब तीमारदारों के लिए विशेष पास जारी करने जा रहा है। अस्पताल परिसर, वार्ड एरिया अथवा संस्थान के अन्य किसी भी इलाके में पूछे जाने पर यह पास सुरक्षा गार्डों को दिखाना अनिवार्य होगा। नयी व्यवस्था के तहत यह पास रोगी को अस्पताल में भर्ती करते समय सिक्योरिटी विभाग द्वारा जारी किए जायेंगे।

इसके लिए तीमारदार को निर्धारित सिक्योरिटी राशि 100 रूपये भी जमा करनी होगी जो रोगी को अस्पताल से डिस्चार्ज करते समय लौटा दी जायेगी। एम्स की चिकित्सा अधीक्षक प्रो. सत्या श्री ने इस बारे में बताया कि देखने में आया है कि कुछ लोग बिना किसी वजह के भी अनावश्यक तौर से एम्स परिसर में घूमते रहते हैं। ऐसे लोग अस्पताल की शान्ति व्यवस्था तो खराब करते ही हैं, साथ ही अवैधानिक कार्यों को भी बढ़ावा देते हैं। उन्होंने बताया कि पेशेन्ट केयर बढ़ाने के उद्देश्य से नयी व्यवस्था लागू की जा रही है ताकि अनावश्यक लोगों पर नजर रखकर सख्ती से निपटा जा सके। उल्लेखनीय है कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर इस मामले में संस्थान के सुरक्षा विभाग द्वारा व्यापक योजना तैयार की जा रही है। जिसे शीघ्र ही लागू कर दिया जायेगा।

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तम्बाकू और धूम्रपान पर भी सख्ती
ऋषिकेश। एम्स अस्पताल पूर्ण तौर से धूम्रपान मुक्त अस्पताल है। एम्स में तम्बाकू उत्पादों और धूम्रपान का उपयोग पूरी तरह प्रतिबन्धित है। इस मामले में नियमों को और अधिक कठोर बना दिया गया है। संस्थान के उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी अनिल चन्द्र ने जानकारी देते हुए बताया कि एम्स परिसर में किसी व्यक्ति के धूम्रपान करते पाए जाने अथवा तम्बाकू उत्पाद का सेवन करते पाए जाने पर तत्काल 200 रूपये जुर्माना वसूला जायेगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में इस बारे में सभी सुरक्षा गार्डों को सख्ती से कार्रवाई करने को कहा गया है।

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