ITR…चली गयी है Date नहीं भरी ITR| अब भी भरी जायेगी लेकिन| CA आशुतोष पांडेय

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सिटी लाइव टुडे, मीडिया हाउस

वित्तीय वर्ष 2022-23 नॉन ऑडिट करदाता की आयकर की रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 था। यदि किन्ही कारणों से आप अपनी आयकर की रिटर्न फाइल करना चूक गए हो तो निराश मत होइए क्युकी अभी बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का समय 31 दिसंबर 2023 तक है। बस आपको लेट फाइलिंग फीस का पेमेंट करना होगा जो की निम्न प्रकार है – इनकम 250000 तक जीरो , इनकम 500000 तक 1000 और इनकम 500000 से ऊपर तो 5000 । इसके आलावा टैक्स अमाउंट पर ब्याज भी देना होगा।


यदि आप आईटीआर दाखिल करने में देरी करते हैं तो व्यापार और पूंजीगत नुकसान को आगे समायोजित नहीं किया जा सकता है परन्तु मकान संपत्ति से हुए नुकसान को समायोजित नहीं किया जा सकता है।

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यदि आप आईटीआर दाखिल करने में देरी करते हैं तो धारा 10ए, 10बी, 80-आईए, 80-आईबी, 80-आईसी, 80-आईडी और 80-आईई के तहत कटौती/छूट उपलब्ध नहीं होगा।

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