CA आशुतोष पांडेय की बात|18 अप्रैल तक तिमाही रिटर्न फाइल नहीं तो 200 प्रतिदिन अर्थदंड| Click कर पढ़िये पूरी खबर
सिटी लाइव टुडे, मीडिया हाउस
हरिद्वार। सीए आशुतोष पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि छोटे करदाताओं को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि उन्हें जीएसटी की त्रैमासिक रिटर्न (CMP -08 ) 18 अप्रैल 2023 तक फाइल करना है। ऐसा नहीं करने पर 200 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क देना पड़ेगा। इसके साथ GST की वार्षिक रिटर्न (GSTR – 04) 30 अप्रैल तक फाइल नहीं करने पर भी 200 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क देना पड़ेगा। ऐसे में तत्काल अपने वित्तीय सलाहकार से मिलकर समस्या का समाधान करा लें। ऐसा नहीं करने पर दंड भुगतने के लिए भी तैयार रहें।
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वित्तीय सलाहकार सीए आशुतोष पांडेय ने छोटे करदाताओं के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 समाप्त हो गया है और अब ऐसे करदाता जो की GST की कम्पोजिट व्यवस्था में पंजीकृत है। उनको ध्यान देने का वक्त आ गया है, क्योंकि थोड़ी से सावधानी से आप आर्थिक नुकसान और GST नोटिस से बच सकते है।
सीए आशुतोष पांडेय ने कहा कि करदाताओं को जीएसटी की त्रैमासिक रिटर्न (CMP -08 ) 18 अप्रैल तक फाइल करना है। अन्यथा 200 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क देना पड़ेगा। इसके साथ GST की वार्षिक रिटर्न (GSTR – 04) 30 अप्रैल तक फाइल करना है। अन्यथा 200 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क देना पड़ेगा ।
उन्होंने कहा कि समय से अपने कर सलाहकार से समय ले और अपना समय दें । तभी आप अपना कीमती समय बचाकर व्यवसाय के विकास पर समय दे पाएंगे।