गुंडा एक्ट @ शराब तस्कर शंभू एक माह के लिये जिला बदर| अनिल शर्मा की Report

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सिटी लाइव टुडे, अनिल शर्मा, लालढांग


पुलिस ने एक शराब तस्कर को गुंडा एक्ट के तहत एक माह के लिये जिला बदर किया है। जिला कलक्टर न्यायालय द्वारा शंभू उपरोक्त को एक महीने के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी करने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है।

नशा मुक्त उत्तराखंड 2025 अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा मादक पदार्थ तस्करी करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे कड़े अभियान के अंतर्गत शराब तस्कर शंभू के विरुद्ध गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी जिसके विरुद्ध पूर्व से आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कई अभियोग पंजीकृत थे जिस कारण उक्त के विरुद्ध गुंडा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई थी इसी क्रम में जिला कलक्टर न्यायालय द्वारा शंभू उपरोक्त को एक महीने के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए थे।


रविवार की सुबह को शंभू को आदेश के क्रम में नियमानुसार पुलिस के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए हरिद्वार जनपद के सीमाओं के बाहर 1 माह के लिए जिला बदर किया गया।

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नाम पता अभियुक्त

शंभू प्रसाद पुत्र बुद्धू प्रसाद निवासी चंडीघाट झुग्गी झोपड़ी थाना श्यामपुर जनपद हरिद्वार हरिद्वार।

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