यहां नौकरी को पंजीकरण के लिये उत्तराखंड का मूल-निवास प्रमाण-पत्र जरूरी |नेहा सक्सेना की रिपोर्ट
सिटी लाइव टुडे, नेहा सक्सेना
उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि. में नौकरी के लिये पंजीकरण को उत्तराखंड के नागरिकों का मूल निवास प्रमाण पत्र जरूरी कर दिया गया है। पूर्व सैनिक और उनके आश्रित, पूर्व अर्द्ध- सैनिक एवं उनके आश्रित, पूर्व उपनल कर्मचारी और उत्तराखंड के प्रवासी लोगों के लिए नियम अलग-अलग हैं। दूसरी ओर सिविलियंस अन्य श्रेणी के लिए उत्तराखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र जरूरी कर दिया गया है।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए यह फैसला लेने को कहा था। इसी को देखते हुए उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि. ने यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है। आज से विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण शुरू हो जाएंगे। इससे कहीं न कहीं राज्य बेरोजगार नौजवानों को तवज्जो मिलेगी। साथ उत्तराखंड से बाहर के सामान्य व्यक्ति राज्य में उपनल के माध्यम से नौकरी नहीं कर पाएगा।