Uttrakhand में बाहरी राज्यों के लोगों को प्रोपर्टी खरीदने से पहले करना होगा ये| जानिये पूरी प्रक्रिया| Click कर पढ़िये पूरी खबर
सिटी लाइव टुडे, मीडिया हाउस
बाहरी राज्यों के लोग अब अपने उत्तराखंड में प्रोपर्टी आसानी से नहीं खरीद पायेंगे। राज्य सरकार के एक फैसले ने अब उत्तराखंड में जमीन खरीदने की प्रक्रिया को जटिल कर दिया है। uttarakhand land purchase new rule बाहरी राज्यों के लोगों को उत्तराखंड में जमीन खरीदने से पहले कुछ खास प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मीडिया रिपोर्टों के हवाले से खबर है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूपी दिल्ली-एनसीआर सहित देश के अन्य राज्यों से उत्तराखंड में बाहर जाने वाले लोग जमीन या मकान अब आसानी से नहीं खरीद सकेंगे और जमीन या मकान खरीदने वाले लोगों को पहले सत्यापन कराना होगा और उसके बाद ही वे लोग खरीदारी कर सकेंगे।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सत्यापन अर्थात जो भी उत्तराखंड में जमीन खरीद रहा है उसकी पृष्ठभूमि क्या है। क्या वह कोई क्रिमिनल तो नहीं है या फिर उसके परिवार में किसी प्रकार का कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है जो कि आने वाले समय में देवभूमि के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। uttarakhand land purchase new rule इन सब से संतुष्ट होने के बाद ही उनको जमीन खरीदने की इजाजत दी जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिलों में जहां पर नई प्लॉटिंग हो रही है वहां पर नियमानुसार सभी कार्यवाही की जाएगी और यदि कहीं से भी कोई शिकायत आ रही है तो संबंधित अफसरों पर भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। uttarakhand land purchase new rule
सीएम धामी ने कहा कि आने वाले समय में जमीनों पर किसी भी हालात में अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा और अगर यदि ऐसा हो रहा है तो तुरंत ही उन पर कार्यवाही की जाएगी। सीएम धामी का कहना है कि यह अतिक्रमण हटाने का अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक पूरा उत्तराखंड अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता।