सोने के जेवरात बेचते हो तो आया नया नियम | जानिये क्या | पढ़िये पूरी खबर

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सिटी लाइव टुडे, टिहरी गढ़वाल


अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रांत प्रचार प्रमुख हरिशंकर सैनी भारत सरकार ने कहा है कि 16 जून 2021 से देश के 256 जिलों में स्वर्ण आभूषण को हॉलमार्क प्रमाणित कराकर बेचना अनिवार्य किया है, जिससे ग्राहक को शुद्धता की पूरी गारंटी मिलेगी।


मीडिया को जारी एक बयान में हरिशंकर सैनी ने कहा कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की मांग को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 130 करोड देशवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए इसे अनिवार्य किया है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत सरकार के इस निर्णय का स्वागत करती है एवं सरकार से अपील करती है कि स्वर्णकारों के किसी भी दवाब में आये बिना इसे लागू रखा जाए।

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हॉलमार्क स्वर्ण आभूषण में प्रत्येक स्वर्ण आभूषण की अलग पहचान के लिए 6 अंकों। शब्दों की विशेष संख्या ( एच यू आई डी) प्रत्येक पीस पर हॉलमार्क के चिन्ह एवं शुद्धता के साथ अंकित की जायेगी, जिससे कि किस स्वर्णकार ने इसे हॉलमार्क कराया है तथा किस हॉलमार्क केंद्र ने इसे हॉलमार्क प्रमाणित किया है, इसकी जानकारी किसी भी ग्राहक को आसानी से उपलब्ध हो जायेगी। ग्राहक स्वर्ण आभूषण में शुद्धता की कमी पाये जाने पर स्वर्णकार व हॉलमार्क केंद्र पर हर्जाने के लिए आसानी से दावा कर सकेगा। एच यू आई डी के लगने से हॉलमार्क की विश्वसनीयता बढेगी तथा ग्राहक को भी इसका विशेष लाभ होगा। हॉलमार्क की पूरी प्रक्रिया आटोमैटिक होगी तथा फर्जी एच यू आई डी लगाने की संभावना भी नहीं रहेगी।

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