विधानसभा| कार्मिकों की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट की रोक|click कर पढ़िये पूरी खबर
CITYLIVE TODAY. MEDIA HOUSE
Vidhansabha Backdoor Recruitment: नैनीताल। विधानसभा बैकडोर भर्ती प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। हाईकोर्ट ने हटाए गए कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उनकी बर्खास्तगी पर रोक लगा दी है। वहीं इस मामले में कोर्ट ने सचिवालय को चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को मुकर्रर की गई है।
विधानसभा बैकडोर भर्ती में विवाद के बाद मौजूदा स्पीकर ऋतु खंडूरी भूषण ने पूर्व आईएएस डीके कोटिया की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी। कमेटी ने 20 दिनों में दी 214 पन्नों की रिपोर्ट में भर्ती में नियमों की अनदेखी का जिक्र किया था। जिसके आधार पर स्पीकर ऋतु खंडूरी ने सचिवालय को वर्ष 2016, 2017 और 2021 में भर्ती 250 कर्मचारियों को हटाने के निर्देश दिए थे। वहीं विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को निलंबित कर दिया था।
नौकरी से हटाए जाने के बाद इस आदेश के खिलाफ करीब 100 कर्मचारी हाईकोर्ट पहुंचे। याचिकाकर्ता कर्मचारियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवी दत्त कामत व अन्य वकीलों ने पैरवी की। बताया कि बर्खास्तगी के आदेश में हटाए जाने के कारण का उल्लेख नहीं किया गया है, और न ही उनके पक्ष को सुना गया। यह भी बताया कि वर्ष 2002 से 2015 तक विधानसभा में बैकडोर से 396 भर्तियां हुई, जिन्हें नियमित किया जा चुका है।
मामले में हाईकोई के जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर फिलहाल रोक लगा दी है। एकलपीठ ने सचिवालय से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी।