OMICRON|दिल्ली में स्कूल-काॅलेज| और भी पाबंदियों लगायी| पढ़िये पूरी खबर

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सिटी लाइव टुडे, मीडिया हाउस


दिल्ली में कोरोना को लेकर पाबंदी बढ़ाने के साथ ही यलो अलर्ट लागू कर दिया गया। इसका आदेश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार ऐलान किया कि शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोरोना पाबंदियों को और सख्त किया जा रहा है।
दिल्ली में पहले ही नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान हो चुका है। अब सरकार ने एक बार फिर कई तरह के प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में मंगलवार से येलो अलर्ट लागू हुआ है। शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोरोना पाबंदियों को और सख्त किया जा रहा है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने औपचारिक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत अब दिल्ली में बहुत से प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध लगेगा। हालांकि, इंडस्ट्रीज खुली रहेंगी और निर्माण कार्य जारी रहेगा।


दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। नाइट कर्फ्यू का ऐलान पहले ही हो चुकी है। राजधानी में शॉपिंग काम्प्लेक्स और मॉल में ऑड ईवन नियम के तहत गैर जरूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। रेस्टोरेंट 50 फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे, लेकिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक, वहीं बार भी 50 फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे, लेकिन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तकय
सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बन्द हो जाएंगे। बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बन्द हो जाएंगे। होटल खुले रहेंगे, लेकिन होटल के अंदर मौजूद बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बन्द रहेंगे। सैलून और ब्यूटी पॉर्लर खुले रहेंगे। स्पा, जिम, योग इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। आउटडोर योग की अनुमति रहेगी. पब्लिक पार्क खुले रहेंगे।


स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, और कोचिंग इंस्टीट्यूट बन्द हो जाएंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद हो जाएंगे हालांकि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स आयोजित किए जा सकेंगे।

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प्राइवेट दफ्तर 50 फीसद क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। दिल्ली मेट्रो बैठने की 50 फीसद क्षमता के साथ चलेगी और खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नही रहेगी। राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाली बसें बैठने की 50 फीसद क्षमता के साथ चलेंगी। ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ 2 यात्री को सफर करने की अनुमति होगी।
शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सोशल, पॉलिटिकल, धार्मिक, फेस्टिवल और मनोरंजन से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक लग जाएगी। (ये रोक अभी भी जारी है)।

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