31 July तक करें ITR File| ये हैं ITR File करने के फायदे| बता रहे हैं CA आशुतोष पांडेय| Click कर पढ़िये पूरी खबर

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हरिद्वार। last-date-of-itr-file-2023 वित्तीय मामलों के जानकार एवं सलाहकार CA सीए आशुतोष पांडेय ने सभी करदाताओं से 31 जुलाई तक प्राथमिकता के आधार पर आयकर रिटर्न फाइल करने की सलाह दी है। उन्होंने समय पर आयकर रिटर्न भरने के तमाम फायदे भी गिनाएं है। last-date-of-itr-file-2023
सीए आशुतोष पांडेय ने बताया कि समय पर आयकर रिटर्न फाइल करने से होम लोन , पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने में आसानी होती है।


लोन लेने के समय बैंक वाले 2 -3 साल का ITR मांगते है। last-date-of-itr-file-2023 आपके किसी आय पर TDS टीडीएस कट गया है तो उसको रिफंड पाने के लिए ITR फाइल करना जरुरी है। आयकर की रिटर्न ठेकेदारों और स्वनियोजित व्यक्तिओं के लिए आय के प्रमाण पत्र का काम करते है जिससे उनको बड़े ठेके मिल सकते है और सरकारी ठेके भी मिल सकते है। विदेश यात्रा के दौरान VISA प्राप्त करने में काम आता है। last-date-of-itr-file-2023 ऐसे में यदि करदाता आयकर की रिटर्न फाइल नहीं करते है तो आपकी सेविंग को ब्लैक मनी की तरह माना सकता है।

सीए आशुतोष पांडेय ने कहा कि बीमा कवरेज का निर्धारण आयकर की रिटर्न से ही होता है। करदाताओं को व्यापार में हानि हुआ है तो आयकर का रिटर्न फाइल करके ही हानि को अगले वर्षो के लाभ से समायोजित कर सकते है। किसी रिश्तेदार या मित्र से लोन लिया है जो की आपके बैंक अकाउंट में आया है और आप रिटर्न नहीं फाइल करते है तो आपको कभी भी आयकर की नोटिस आ सकता है। क्युकी जब तक आप आयकर के रिटर्न के माध्यम से बताते नहीं है की यह लोन है तब तक आयकर विभाग ऐसे किसी भी लेन देन को आपका आय ही माना जायेगा।

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विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्रवृति का आवेदन करने के लिए अभी आयकर की रिटर्न को आय का प्रमाण पत्र माना जाता है। सीए आशुतोष पांडेय ने कहा कि इस सबसे बड़ी बात की करदाता के द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रत्येक कर आपके राष्ट्र के विकास में सहायक होता है। सरकार बुनियादी ढांचे को उन्नत करने या अन्य प्रकार के विकास के लिए धन का उपयोग कर सकती है।

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